
PM Awas : सस्ते में पाइए अपना घर, अभी भी उठा सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, ये है प्रक्रिया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है। ऐसे में आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। यह स्कीम पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करती है। इस स्कीम का फायदा उठाते हुए आप 2.67 लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी पा सकते हैं। यदि आप इस छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो इससे पहले आप को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अभी भी इसका लाभ नहीं लिया है तो इंडिया टीवी पैसा की टीम आपको आवेदन का तरीका, मिलने वाला लाभ और सभी शर्तों के बारे में बताने जा रही है।
लाभार्थी निम्न माध्यम से PMAY स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं:
ऑनलाइन: ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है. अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए।
ऑफलाइन: लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है. इन फार्म का मूल्य रु. 25 + GST है।
जानिए कैसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना खासतौर पर ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास ऐप तैयार की है। आइए जानतें हैं एप के जरिए कैसे करें आवेदन –
- गूगल प्ले स्टोर से प्रधानमंत्री आवास योजना की एप को डाउनलोड करें।
- इसके बाद अपने मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें रजिस्टर करें।
- यह ऐप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा।
- ओटीपी से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरें।
क्या मिलते हैं लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आपको अपना घर बनाने के लिए आर्थिक रूप से मदद करती है। पीएमएवाई-जी में आप छह लाख रुपये का लोन सालाना छह फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा।
प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र है?
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC).
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)
जो इस स्कीम के लिए पात्र हैं, उन्हें CLSS होम लोन की ब्याज़ दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है।
इन 5 कारणों से अटकती है सब्सिडी
आय सीमा में गलती : PMAY के तहत छूट का लाभ लेने के लिए आय की सीमा तीन लाख, छह लाख और 12 लाख रुपये तय की गई है। अगर कोई व्यक्ति की आय और घर की श्रेणी में अंतर पाया जाता है तो उसका सब्सिडी रुक जाता है। कोई व्यक्ति तीन लाख रुपये आय सीमा में आता है तो ईडब्ल्यूएस के तहत उसे 2.67 लाख की छूट मिलेगी। 6 लाख तक आय वाला व्यक्ति एलआईजी और 6-12 लाख तक आय वाला एमआईजी-1 और 12-18 लाख वाला एमआईजी-2 श्रेणी में आएगा।
पहली बार खरीदा हो घर: PMAY के तहत छूट पाने के लिए अनिवार्य है कि वह पहली दफा घर खरीद रहा हो। यानी उसके नाम पर पहले से कोई घर नहीं हो।
महिला हो सह मालिक : PMAY के तहत छूट पाने के लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी में महिला सह मालिक और सह-उधारकर्ता हो। इसके नहीं होने से सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
आधार और दस्तावेज पर नाम में अंतर: फॉर्म भरते समय गलतियां भी सब्सिडी पाने में देरी का एक और कारण हो सकता है।
सरकारी एजेंसियों की देरी : वर्तमान में, कोरोना संकट के बीच जांच प्रक्रिया देरी होने से घर खरीदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको), नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएमएवाई के तहत मिले आवेदन की छंटनी करता है।